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Maharashtra: पूर्व मंत्री खड़से के दामाद के खिलाफ एक और केस दर्ज, बिना अनुमति के महिला के वीडियो बनाने का आरोप
Fri, 15 Aug 2025 06:21 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे।
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 15 Aug 2025 06:21 PM IST
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प्रांजल खेवलकर
- फोटो : एक्स/विजय कुम्भार
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर पर पुणे शहर में बिना अनुमति के एक महिला की फोटो खींचने और वीडियो बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एकनाथ खड़से की बेटी के पति प्रांजल खेवलकर पहले से ही जेल में हैं। पुलिस के मुताबिक, उन्हें 27 जुलाई को पुणे के खराड़ी इलाके में एक फ्लैट पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था, जहां एक 'रेव पार्टी' चल रही थी।
ये भी पढ़ें: 'हम क्या खाएं, सरकार न बताए...', मीट बैन के खिलाफ महाराष्ट्र में AIMIM के पूर्व सांसद ने रखी बिरयानी पार्टी
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पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि खेवलकर ने उसकी अनुमति के बिना उसकी तस्वीरें लीं और वीडियो रिकॉर्ड किया। उनके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 77 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला पुणे के साइबर थाने में दर्ज किया गया है।
इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि खेवलकर के खिलाफ इस तरह के और भी कई मामले सामने आ सकते हैं और यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा 'रैकेट' भी हो सकता है।
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एकनाथ खड़से की बेटी के पति प्रांजल खेवलकर पहले से ही जेल में हैं। पुलिस के मुताबिक, उन्हें 27 जुलाई को पुणे के खराड़ी इलाके में एक फ्लैट पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था, जहां एक 'रेव पार्टी' चल रही थी।
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पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि खेवलकर ने उसकी अनुमति के बिना उसकी तस्वीरें लीं और वीडियो रिकॉर्ड किया। उनके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 77 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला पुणे के साइबर थाने में दर्ज किया गया है।
इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि खेवलकर के खिलाफ इस तरह के और भी कई मामले सामने आ सकते हैं और यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा 'रैकेट' भी हो सकता है।
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