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केरल सेक्स रैकेट: कोट्टायम की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी को एक मामले में पाया दोषी
Fri, 12 Feb 2021 12:35 AM IST
Kuldeep Singh
पीटीआई, कोट्टायम
पीटीआई, कोट्टायम
Published by: Kuldeep Singh
Updated Fri, 12 Feb 2021 12:35 AM IST
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केरल के कोट्टायम की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को 25 साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसे बेचने के एक मामले के एक मुख्य आरोपी को दोषी पाया। अतिरिक्त जिला सत्र अदालत शुक्रवार को सजा की सुनाएगी।
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मुकदमे के दौरान मुख्य आरोपी सुरेश फरार हो गया था और चार वर्ष बाद उसे 2019 में केरल पुलिस की अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसने ही लड़की को देह व्यापार में धकेला था।
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1996 में हुई इस घटना के तुरंत बाद सुरेश फरार हो गया था लेकिन उसने 2014 में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। उस समय मामले के अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अदालत ने सुरेश को उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों में भगोड़ा घोषित किया था।
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तिरुवनंतपुरम के पास वितुरा की रहने वाली लड़की के साथ नवंबर 1995 से मई 1996 के बीच कई लोगों ने बलात्कार किया था। उसे एक व्यक्ति ने नौकरी की पेशकश करके कथित तौर पर जाल में फंसाया था।