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लव जिहाद केस: धर्म बदल कर मुस्लिम से शादी करने वाली हिंदू महिला से खुद बात करेगा SC
टीम डिजिटल/अमर उजाला
Updated Mon, 30 Oct 2017 06:33 PM IST
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Kerala love jihad
केरल 'लव जिहाद' केस की आज (30 अक्टूबर) को सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हदिया के पिता को उसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। केस के लिए अगली तारीख 27 नवंबर तय की गई है। हदिया के पिता ने कॉन्फ्रेंस के जरिए हदिया की पेशी की गुजारिश की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारते हुए कहा कि उसे कोर्ट में ही आना होगा और मामले की सुनवाई खुली अदालत में होगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरे मामले में लड़की की रजामंदी प्रमुख है और शादी भी उसका निजी मामला है। यह भी कहा गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो क्रिमिनल से शादी करने से रोकता हो।
केरल: एक और लड़की के माता-पिता पहुंचे SC, कहा- बेटी के इस्लाम कबूलने की हो NIA जांच
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका हदिया के पति (शफीन जहान) द्वारा दायर की गई थी क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने उसकी पत्नी के पिता द्वारा दायर याचिका पर उनकी शादी को कैंसल कर दिया था। इसी के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
इस केस में अखिला नाम की 24 साल की लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ धर्म बदलकर शफीन जहान से शादी कर ली थी। अखिला ने पिता जो कि आर्मी से रिटायर हैं वह उस शादी के खिलाफ केरल हाईकोर्ट पहुंचे थे, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाकर अखिला को उनके साथ घर भेज दिया था।
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरे मामले में लड़की की रजामंदी प्रमुख है और शादी भी उसका निजी मामला है। यह भी कहा गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो क्रिमिनल से शादी करने से रोकता हो।
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SC refused plea of Hadiya's father for holding of in-camera proceedings on November 27th. Court says it will be in open court .
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) October 30, 2017
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका हदिया के पति (शफीन जहान) द्वारा दायर की गई थी क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने उसकी पत्नी के पिता द्वारा दायर याचिका पर उनकी शादी को कैंसल कर दिया था। इसी के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
इस केस में अखिला नाम की 24 साल की लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ धर्म बदलकर शफीन जहान से शादी कर ली थी। अखिला ने पिता जो कि आर्मी से रिटायर हैं वह उस शादी के खिलाफ केरल हाईकोर्ट पहुंचे थे, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाकर अखिला को उनके साथ घर भेज दिया था।
Kerala 'Love Jihad' Case: Supreme Court asks the father to produce Hadiya on November 27th, the next date of hearing in the case. pic.twitter.com/DHAMUZDg2a
— ANI (@ANI) October 30, 2017