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लव जिहाद केस: धर्म बदल कर मुस्लिम से शादी करने वाली हिंदू महिला से खुद बात करेगा SC

Mon, 30 Oct 2017 06:33 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Mon, 30 Oct 2017 06:33 PM IST
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Kerala Love Jihad Case Supreme Court gives Hadiya father next date of hearing 27 november
Kerala love jihad
केरल 'लव जिहाद' केस की आज (30 अक्टूबर) को सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हदिया के पिता को उसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। केस के लिए अगली तारीख 27 नवंबर तय की गई है। हदिया के पिता ने कॉन्फ्रेंस के जरिए हदिया की पेशी की गुजारिश की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारते हुए कहा कि उसे कोर्ट में ही आना होगा और मामले की सुनवाई खुली अदालत में होगी।
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरे मामले में लड़की की रजामंदी प्रमुख है और शादी भी उसका निजी मामला है। यह भी कहा गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो क्रिमिनल से शादी करने से रोकता हो।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका हदिया के पति (शफीन जहान) द्वारा दायर की गई थी क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने उसकी पत्नी के पिता द्वारा दायर याचिका पर उनकी शादी को कैंसल कर दिया था। इसी के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

इस केस में अखिला नाम की 24 साल की लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ धर्म बदलकर शफीन जहान से शादी कर ली थी। अखिला ने पिता जो कि आर्मी से रिटायर हैं वह उस शादी के खिलाफ केरल हाईकोर्ट पहुंचे थे, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाकर अखिला को उनके साथ घर भेज दिया था।
 
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