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केरल लव जिहाद केस: हादिया के पिता ने कहा- दर्द बयां नहीं कर सकता
एजेंसी, कोच्चि
Updated Fri, 09 Mar 2018 01:12 AM IST
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हादिया
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कथित लव जेहाद पीड़ित हादिया के पिता केएम अशोकन ने गुरुवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें उनकी बेटी की शादी को बहाल किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें मुस्लिम युवक से शादी को अमान्य करार दिया गया था।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोकन ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं।' उन्होंने अपनी बेटी की शफीन जहान से शादी को एक समूह की ओर से कराया गया समझौता करार दिया।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस कथन पर संतुष्टि जाहिर की, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, 'अदालत ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि शफीन जहान कट्टरपंथी हो सकता है। इस केस में जांच जारी रहेगी।'
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उन्होंने कहा, 'अपनी बेटी को एक कट्टरपंथी के साथ भेजना एक पिता के लिए दर्दनाक है। इसे बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है।'
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें मुस्लिम युवक से शादी को अमान्य करार दिया गया था।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोकन ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं।' उन्होंने अपनी बेटी की शफीन जहान से शादी को एक समूह की ओर से कराया गया समझौता करार दिया।
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उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस कथन पर संतुष्टि जाहिर की, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, 'अदालत ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि शफीन जहान कट्टरपंथी हो सकता है। इस केस में जांच जारी रहेगी।'
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उन्होंने कहा, 'अपनी बेटी को एक कट्टरपंथी के साथ भेजना एक पिता के लिए दर्दनाक है। इसे बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है।'