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Kerala : हाईकोर्ट ने कहा- गड्ढों से होने वाले हादसों के जिम्मेदार होंगे डीएम, माना जाएगा सांविधानिक अत्याचार
Sun, 21 Aug 2022 06:11 AM IST
योगेश साहू
एजेंसी, कोच्चि।
एजेंसी, कोच्चि।
Published by: योगेश साहू
Updated Sun, 21 Aug 2022 06:11 AM IST
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हाईकोर्ट
- फोटो : amar ujala
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केरल हाईकोर्ट ने कहा कि गड्ढों की वजह से होने वाली हर सड़क दुर्घटना के लिए जिला कलेक्टर (डीएम) जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि इसे रोकने के लिए डीएम को आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के चेयरमैन को हर सड़क का दौरा करने का निर्देश देना चाहिए।
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जस्टिस देवन रामचंद्रन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, ऐसे हादसों को रोकने में भारत सरकार और खासतौर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशेष भूमिका है। कोई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे में घायल होता है या मारा जाता है, तो इसे सांविधानिक अत्याचार माना जाना चाहिए। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को अपना रुख बताने का भी निर्देश दिया।
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भ्रष्ट कोई, मरेगा कोई और
कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर मामलों में खराब सड़कों की प्रमुख वजह भ्रष्टाचार या लापरवाही है। अगर कोई भ्रष्ट है, तो कोई और मरेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता।
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