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केरल: बिना मां की अनुमति लिए दो नाबालिग बच्चों को अमेरिका ले गया पिता, हाईकोर्ट ने जारी किया हैबियस कॉरपस नोटिस

Mon, 21 Feb 2022 10:43 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 21 Feb 2022 10:43 PM IST
सार

अदालत ने अपने आदेश की एक प्रति गृह मंत्रालय को भी भेजी है।

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Kerala High Court orders production of children taken away by father to US without consent of mother
केरल हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने एक महिला के नाबालिग बच्चों को पेश करने के लिए हैबियस कॉरपस नोटिस जारी किया है, जिसका पति अपने दो बच्चों के साथ बिना महिला को बताए या उसकी अनुमति लिए अमेरिका चला गया है। अदालत ने यह नोटिस पुलिस की ओर से यह जानकारी मिलने के बाद जारी किया कि व्यक्ति बच्चों को अपनी पत्नी के आवास से छह फरवरी को बिना उसकी अनुमति लिए अपने साथ ले गया था और आठ फरवरी की रात को चेन्नई होते हुए अमेरिका चला गया था, जहां वह काम करता है।

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पुलिस ने यह भी बताया कि महिला भी अमेरिका में काम करती है लेकिन उसका पासपोर्ट भी उसका पति अपने साथ लेकर चला गया है। अदालत ने कहा, 'ऐसी परिस्थितियों में, स्पष्ट होता है कि दूसरे प्रतिवादी (पति) की ओर से बच्चों को ले जाने और याचिकाकर्ता के कानूनी उपायों को विफल करने का जानबूझकर प्रयास किया गया है। ऐसे में हम याचिकाकर्ता और दूसरे प्रतिवादी के दोनों बच्चों को हमारे सामने 14 मार्च 2022 से पहले-पहले पेश करने के लिए हैबियस कॉरपस नोटिस जारी करते हैं।'
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महिला ने सात फरवरी को हैबियस कॉरपस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर की थी और नौ फरवरी को अदालत ने इस पर सुनवाई की थी। अदालत ने उसी दिन ही पुलिस को नाबालिग बच्चों के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने और रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह निर्देश भी दिया था कि यदि बच्चों का पता लगाया लिया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें देश या राज्य से बाहर नहीं ले जाया जाए और बच्चों का पासपोर्ट अधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और उत्प्रवास अधिकारियों को आवश्यक सूचना दी जाएगी। 

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