फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   kerala high court order no obstruction on roads during festivals and protest

केरल हाईकोर्ट: त्योहारों-प्रदर्शन के दौरान रास्तों में न हो रुकावट, आयोजनों के दौरान सड़क पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं

Wed, 24 Nov 2021 02:20 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, कोच्चि।
एजेंसी, कोच्चि। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 24 Nov 2021 02:20 AM IST
सार

केरल हाईकोर्ट ने कहा भीड़ भरे आयोजनों के दौरान सड़क पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती। खासकर सार्वजनिक सड़कों के किनारे वाले व्यापरियों को।

विज्ञापन
kerala high court order no obstruction on roads during festivals and protest
केरल हाईकोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक त्योहारों व प्रदर्शन आदि के दौरान सड़कों पर पैदल लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक रास्तों को निर्बाध रखने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लोग मंदिर-चर्च या मस्जिद जाते समय और प्रदर्शन आदि में बिना धक्का-मुक्की के किसी चीज से टकराने के भय के बिना चलें तो कितना अच्छा हो। रास्तों को बाधारहित बनाने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करना होगा।
विज्ञापन


त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड (टीडीबी), राजनीतिक दल, चर्च, मस्जिद या किसी अन्य धरना-प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम के आयोजकों को नियमों का पालन करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


थुरवूर महाक्षेत्रम के वार्षिकोत्सव के संबंध में चावडी-थुरवुर जंक्शन के मुहाने पर दुकानें स्थापित करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह निर्देश दिया। याचिका में एक क्षेत्रवासी ने कहा था कि संबंधित सड़क का रखरखाव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) करता है। उसकी अनुमति के बिना कोई दुकान नहीं लगाई जा सकती।


उधर, टीडीबी ने अदालत में दावा किया कि जिस सड़क पर दुकानें लगाई गई थीं, वह देवास्वोम संपत्ति के माध्यम से बनाई गई थीं। अदालत ने अलाप्पुझा जिला कलेक्टर को दुकानों के आवंटन के लिए एक साइट योजना को अंतिम रूप देने के लिए ग्राम पंचायत और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।

नहीं की जा सकती सड़क या फुटपाथ की नीलामी
हाईकोर्ट ने कहा कि टीडीबी सड़क या फुटपाथ की नीलामी नहीं कर सकता। साथ ही, कोई भी दुकान मालिक अपने स्टॉल के बाहर अपना माल प्रदर्शित नहीं कर सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed