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Kerala: सीपीएम नेता पी जयराजन की हत्या की कोशिश मामले में आठ आरोपी बरी, एक को सुनाई सजा

Thu, 29 Feb 2024 06:39 PM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: यशोधन शर्मा Updated Thu, 29 Feb 2024 06:39 PM IST
सार

कोर्ट ने एक आरोपी चिरिकांडोथ प्रशांत को दोषी पाया। हालांकि, सजा की अवधि कम कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने उनकी सजा को 10 साल के कठोर कारावास से घटाकर एक साल के कारावास में बदल दिया।

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Kerala high court Eight accused acquitted attempt murder CPM leader P Jayarajan
केरल हाईकोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

केरल हाई कोर्ट ने सीपीएम नेता पी जयराजन की हत्या की कोशिश के मामले में आठ आरोपियों को बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए बरी करने का आदेश दिया कि अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा है।

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वहीं, कोर्ट ने एक आरोपी चिरिकांडोथ प्रशांत को दोषी पाया। हालांकि, सजा की अवधि कम कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने उनकी सजा को 10 साल के कठोर कारावास से घटाकर एक साल के कारावास में बदल दिया। 11 जनवरी को सुनाए गए फैसले की कॉपी गुरुवार को जारी की गई। यह फैसला जस्टिस सोमराजन ने सुनाया।
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ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी छह को 10 साल की सजा
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस के जिला प्रशासक कनिचेरी अजी समेत छह लोगों को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने तीन को बरी कर दिया था। आरोपियों ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि सरकार तीनों को बरी करने के खिलाफ थी। ऐसे नौ आरोपियों में से आठ को बरी कर दिया गया है। उनके खिलाफ मामला यह है कि उन्होंने 1999 में थिरुवोनम दिवस पर सीपीएम नेता की थालास्सेरी के पास उनके कथिरूर आवास पर हत्या करने का प्रयास किया था। 
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