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केरल हाई कोर्ट ने पुलिस प्रमुख को नए अधिकारी नियुक्त करने का दिया आदेश, समाने रखी ये शर्त

Tue, 20 Oct 2020 04:53 PM IST
मुकेश कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: मुकेश कुमार झा Updated Tue, 20 Oct 2020 04:53 PM IST
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Kerala High Court directs state police chief to appoint a new officer
kerala high court - फोटो : PTI

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के पुलिस प्रमुख को नए अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने आईजी श्रीजिथ को छोड़कर नए अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया है। बता दें कि श्रीजिथ पलाथाई बाल शोषण मामले में जांच की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मौजूदा सदस्यों को छोड़कर एसआईटी के पुनर्गठन का भी आदेश दिया है।

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