Kerala: सबरीमाला प्रबंधन को केरल हाईकोर्ट का निर्देश, कहा- तीर्थयात्रियों के लिए उचित सुविधाएं सुनिश्चित करें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sun, 13 Nov 2022 11:00 AM IST
सार
केरल उच्च न्यायालय ने बीते शनिवार को त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड और कोचीन देवास्वोम बोर्ड को निर्देश दिया कि आगामी तीर्थयात्रा सीजन के दौरान उनके प्रबंधन के तहत इदाथावलम (ट्रांजिट कैंप) के रूप में चिन्हित मंदिरों में सबरीमाला तीर्थयात्रियों को उचित सुविधाएं सुनिश्चित करें।
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सबरीमाला मंदिर