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केरल हाईकोर्ट: सबरीमला की कीमती सामग्री के प्रबंधन में लापरवाही, अदालत ने निरीक्षण कराने का दिया निर्देश

Tue, 30 Sep 2025 12:17 AM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: शिव शुक्ला Updated Tue, 30 Sep 2025 12:17 AM IST
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Kerala HC ropes in ex-judge to examine Sabarimala valuables amid record-keeping lapses
केरल हाईकोर्ट - फोटो : ANI

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को सबरीमला मंदिर में कीमती सामग्री के रख-रखाव में हुई चूक को गंभीर माना और एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में स्ट्रांग रूम का व्यापक निरीक्षण करने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि मंदिर के अभिलेखों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है और निर्देश दिया कि अधिकारियों की ओर से की गई गंभीर चूक की जांच की जाए। अदालत ने लापरवाही के लिए टीडीबी को फटकार लगाई।

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न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार की पीठ ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के सतर्कता अधिकारी की ओर से पहाड़ी मंदिर में द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों की सोने से मढ़ी तांबे की प्लेटों के कम वजन के संबंध में सोमवार को एक रिपोर्ट दाखिल करने के बाद जांच का आदेश दिया। अक्तूबर के अंत में इस मामले पर फिर विचार किया जाएगा।
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2019 में जब मूर्तियों की सोने से मढ़ी तांबे की प्लेटों को नए सिरे से सोना चढ़ाने के लिए हटाया गया, तो उनका वजन 42.8 किलोग्राम था। हालांकि, जब उन्हें सोने की परत चढ़ाने वाली कंपनी के सामने पेश किया गया, तो उनका वजन 38.258 किलोग्राम था। देवास्वोम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ ने पहले इस मामले की जांच के आदेश दिए थे।

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