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विझिंजम हिंसा: केरल हाईकोर्ट ने एनआईए जांच की मांग वाली याचिका खारिज की, कहा- शुरुआती चरण में जांच
Mon, 05 Dec 2022 05:48 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 05 Dec 2022 05:48 PM IST
सार
चीफ जस्टिस, एस. मणिकुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तिरुवनंतपुरम निवासी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की थी।
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केरल हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विझिंजम हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई थी। दरअसल, तीन हजार से ज्यादा बंदरगाह (पोर्ट) विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में तोड़फोड़ की थी, जिसमें 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
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चीफ जस्टिस, एस. मणिकुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तिरुवनंतपुरम निवासी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की थी।
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कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार किया कि मामले दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की जांच शुरू हो गई है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, जांच प्रारंभिक चरण में है।
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मछुआरे अदाणी समूह के निर्माणाधीन विझिंजम पोर्ट के खिलाफ बीते चार महीने से अधिक समय से विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते 26 और 27 नवंबर को हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने 27 नवंबर की रात को विझिंजम पुलिस थाने पर हमला कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।