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राज्यपाल के साथ बदसलूकी मामला: केरल हाईकोर्ट का आदेश, दो सप्ताह के लिए स्थगित रखें आगे की कार्रवाई

Thu, 24 Nov 2022 03:48 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 24 Nov 2022 03:48 PM IST
सार

मामला जब सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने पूछा कि क्या घटना के संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने बताया कि कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था और इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। 

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Kerala Guvs manhandling HC orders to keep further proceedings in abeyance for two weeks
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान - फोटो : एएनआई (फाइल फोटो)

विस्तार

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ करीब तीन साल पहले दिसंबर 2019 में कथित तौर पर उस समय बदसलूकी की गई थी, जब वे कन्नूर विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि कन्नूर न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के जांच के आदेश को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर आगे की कार्यवाही को दो सप्ताह के लिए स्थगित रखने का आदेश दिया। 

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मामला जब सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने पूछा कि क्या घटना के संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने बताया कि कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था और इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। 
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राज्यपाल के वकील के.वी. मनोज कुमार ने मामले की जांच के लिए निर्देश देने की मांग की है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि जैसाकि राज्यपाल ने खुलासा किया है कि कथित आपराधिक साजिश दिल्ली में रची गई थी, इस मामले की एक विस्तृत व उचित जांच जरूरी है। इसके लिए उन दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करना जरूरी है, जिन्होंने इस बड़ी साजिश के पीछे काम किया था। यह बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ गवाहों से पूछताछ करके मामले की जांच का कोई फायदा नहीं होगा। 
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