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केरल सोना तस्करी मामले में नया मोड़, आरोपी संदीप नायर जुर्म कबूलने के लिए तैयार
Wed, 30 Sep 2020 04:05 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 30 Sep 2020 04:05 PM IST
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आरोपी संदीप नायर (दाएं) और आरोपी स्वप्ना सुरेश(बाएं)
- फोटो : ANI
केरल सोना तस्करी मामले में नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में चौथे आरोपी संदीप नायर ने कोच्चि एनआईए कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कहा है कि वह सीआरपीसी 164 के तहत जुर्म कबूलने के लिए अपना बयान दर्ज करवाने को तैयार है। एनआईए इस मामले में सीजेएम कोर्ट के समक्ष संदीप का बयान दर्ज करेगी।
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Kerala: Sandeep Nair, the fourth accused in Kerala gold smuggling case, has filed an application in Kochi NIA court stating that he is ready to give a confession statement under CrPC 164 & turn approver in the case. NIA will record his confession statement before the CJM Court
— ANI (@ANI) September 30, 2020विज्ञापन
क्या है केरल में सोने की तस्करी का मामला
यह पूरा मामला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यूएई के पता वाले डिप्लोमैटिक कार्गो से 30 किलो सोना चुराने का है। दावा किया गया था कि कार्गो के संबंध में स्वप्ना सुरेश ने एयरपोर्ट के अधिकारी से संपर्क साधा था। यूएई वाणिज्य दूतावास जनरल ऑफिस के उच्च कूटनीतिज्ञ राशिद खामिस अल शामली के कहने पर कथित तौर पर संपर्क किया गया था। तस्करी किए गए सोने की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई गई है।
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ये सोना उस कार्गो में छिपाया गया था जिसमें बिस्किट, नूडल्स, बाथरूम का सामान रखा जाता था, लेकिन कस्टम को तस्करी को लेकर पहले से सूचना मिल चुकी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने स्वप्ना सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर को इस मामले में आरोपी बनाया है। तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।