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Kerala: ‘दुष्कर्म पीड़िता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया’, CPI (M) नेता के दावे को पुलिस ने नकारा

Sun, 18 Jun 2023 06:33 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: जलज मिश्रा Updated Sun, 18 Jun 2023 06:33 PM IST
सार

मावुंकल दुष्कर्म के अलावा पैसों की हेराफेरी के मामले में भी आरोपी हैं। केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच अलग-अलग लोगों से लिए गए 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है। मावुंकल को इसी मामले में पुलिस ने 25 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था।

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Kerala crime branch refused CPIM leader claim congress state president warned for action
M V Govindan - फोटो : social media

विस्तार

सीपीआई (एम) नेता के दावे को केरल क्राइम ब्रांच ने खारिज कर दिया। सीपीआई (एम) नेता ने दावा करते हुए कहा था कि दुष्कर्म के आरोपी मोनसन मावुंकल मामले में पीड़िता ने अपने बयान में कांग्रेस राज्य अध्यक्ष का नाम लिया है, इसलिए क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ करेगी। सीपीआई (एम) के इसी दावे को खारिज करते हुए क्राइम ब्रांच ने कहा कि पीड़िता ने किसी भी बयान में पार्टी अध्यक्ष का जिक्र नहीं किया है। 

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एक-दूसरे पर प्रत्यारोप
सीपीआई (एम) प्रदेश सचिव एमवी गोविंदन ने पार्टी के मुखपत्र में छपी एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता ने क्राइम ब्रांच को एक बयान में बताया कि जब मावुंकल उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, तब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन वहां मौजूद था। इसलिए क्राइम ब्रांच सुधाकरन को पूछताछ के लिए बुला सकती है। गोविंदन के दावे पर सुधाकरन ने कहा कि यह बेहद अपमानजनक है। उन्हें कोई शर्म नहीं है। वह राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करुंगा।

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धोखाधड़ी के मामले में के. सुधाकरन पर आरोप 
मावुंकल दुष्कर्म के अलावा पैसों की हेराफेरी के मामले में भी आरोपी हैं। केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच अलग-अलग लोगों से लिए गए 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है। मावुंकल को इसी मामले में पुलिस ने 25 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। वह तब से जेल में बंद था। इसी मामले में कांग्रेस राज्य अध्यक्ष के सुधाकरन का नाम भी सामने आया है। फिलहाल 21 जून तक कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है। धोखाधड़ी मामले में पीड़ितों ने शिकायत में कहा था कि उन्होंने के सुधाकरन की उपस्थिति में ही मावुंकल को पैसे दिए थे। हालांकि सुधाकरन ने इन आरोपों को गलत कहा है।

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मावुंकल ने आरोपों को किया खारिज
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो) के न्यायाधीश के.सोमन शनिवार को सुनवाई करते हुए मावुंकल को उम्रकैद के साथ-साथ 5.25 लाख का अर्थदंड भी सुनाया है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(एन) और 376 (2)(एफ) के तहत केस दर्ज किया था। केस के बारे में बताते हुए एक अधिवक्ता ने कहा कि 2019 में मावुंकल ने अपनी नौकरानी की नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। आरोपी ने आर्थिक मदद करने का झांसा देकर कई बार पीड़िता शोषण किया था। हालांकि, आरोपी ने दुष्कर्म के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती उन पर दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया। क्योंकि धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को व्यापारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके थे। 

 

 

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