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Kerala: सौतेली बेटी का किया यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने सुनाई 19 साल की सजा
Tue, 27 Dec 2022 01:07 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 27 Dec 2022 01:07 PM IST
सार
मामला इडुक्की जिले के चेम्पकाप्पारा का है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी सौतेली बेटी के साथ अलग-अलग दिनों में दो बार उसका यौन उत्पीड़न किया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
सौतेली बेटी के यौन उत्पीड़न मामले में केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 19 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला इडुक्की जिले के चेम्पकाप्पारा का है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी सौतेली बेटी के साथ अलग-अलग दिनों में दो बार उसका यौन उत्पीड़न किया। यह घटना उस वक्त हुई, जब लड़की की मां नहाने गई हुई थी।
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विशेष अदालत के न्यायाधीश टी जी वर्गीज ने पॉक्सो कानून के तहत व्यक्ति पर 19 साल की जेल के साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने कहा कि दोषी को सिर्फ पांच साल जेल में रहना होगा क्योंकि अलग-अलग अपराध के लिए सजा एक साथ चलेगी। अदालत ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।
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