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काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ASI और मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया

Fri, 22 Nov 2024 11:50 AM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 22 Nov 2024 11:50 AM IST
सार

Kashi Vishwanath-Gyanvapi mosque case: काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया है।

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Kashi Vishwanath-Gyanvapi mosque case Supreme Court notice to mosque management committee and ASI
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के 'वजूखाना' क्षेत्र का सर्वेक्षण एएसआई से कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। 

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मामले पर वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा,ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध था। एक आवेदन दायर किया गया था कि वाराणसी जिला न्यायालय के सभी मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए और उन्हें समेकित कर दिया जाए, ताकि सभी सुनवाई एक ही अदालत में हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 19 दिसंबर तक स्थगित किया है। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और सुनवाई शुरू करने की तारीख तय की जाएगी। 
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सील किए गए क्षेत्र की एएसआई जांच की मांग वाले अंतरिम आवेदनों को आझ के लिए सूचीबद्ध किया गया था। 16 मई, 2022 को हमने दावा किया था कि तथाकथित 'वजूखाना' क्षेत्र में एक शिवलिंग पाया गया था। अंजुमन इंतजामिया इसको खारिज करती है और कहती है कि यह एक फव्वारा है। हमने इस क्षेत्र की एएसआई जांच की मांग की थी और हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अंतरिम आवेदन दायर किया था, जिसे आज के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने आज अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।  
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