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Karnataka: मंदिर में हिंदू युवती के साथ पहुंचे मुस्लिम की पिटाई, लड़की के पिता ने दर्ज कराया छेड़छाड़ का केस

Sat, 07 Jan 2023 08:34 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sat, 07 Jan 2023 08:34 AM IST
सार

घटना मंगलुरु जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर कुक्के सुब्रमण्य में हुई। सुब्रमण्य पुलिस के अनुसार सुल्लिया के पास कल्लुगुंडी का रहने वाला युवक अफीद (20) गुरुवार को नाबालिग लड़की को लेकर कुक्के सुब्रमण्य मंदिर आया था।

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Karnataka: Muslim youth thrashed for walking with Hindu girl
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कर्नाटक के एक मंदिर में हिंदू नाबालिग लड़की के साथ पहुंचे मुस्लिम युवकों की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 

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घटना मंगलुरु जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर कुक्के सुब्रमण्य में हुई। सुब्रमण्य पुलिस के अनुसार सुल्लिया के पास कल्लुगुंडी का रहने वाला युवक अफीद (20) गुरुवार को नाबालिग लड़की को लेकर कुक्के सुब्रमण्य मंदिर आया था।
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लड़का व लड़की कुमारधारा नदी के पास जा रहे थे, तभी कुछ युवकों ने उन्हें देखा और पूछताछ की। जब उन्हें पता चला कि लड़का और लड़की दूसरे समुदायों से हैं, तो उन्होंने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की।
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पुलिस अधिकारियों के अनुसार हमले में घायल अफीद को सुलिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुब्रमण्य पुलिस ने मामले में 10-12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उधर, सोशल मीडिया में अफीद की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वह अंडर गारमेंट में जमीन पर गिरा हुआ नजर आ रहा है। 

लड़की के पिता ने मुस्लिम युवक के खिलाफ दर्ज कराया छेड़छाड़ का केस
पिटाई की घटना के कुछ घंटे बाद, प्री-यूनिवर्सिटी डिग्री के दूसरे वर्ष में पढ़ने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता ने सुब्रमण्य पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि जब वह केएसआरटीसी बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी, तब अफीद ने उससे छेड़छाड़ की। पिता का आरोप है कि वह काफी देर तक उसका पीछा करता रहा और उसका मोबाइल नंबर मांगता रहा। जब उसने देने से इनकार कर दिया तो उसने उसे नदी किनारे ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया।


लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अफीद के खिलाफ भादंवि की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 354 (बी) (यौन उत्पीड़न) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 12 (यौन हमला) के तहत केस दर्ज कर लिया। 
 

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