फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   karnataka Law Minister Jesse Madhuswamy says that there is no decision on ban on any organization in Bangalore violence

बंगलूरू हिंसा में किसी संगठन पर प्रतिबंध का फैसला नहीं: कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी

Fri, 21 Aug 2020 03:22 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरु Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 21 Aug 2020 03:22 AM IST
विज्ञापन
karnataka Law Minister Jesse Madhuswamy says that there is no decision on ban on any organization in Bangalore violence
बंगलूरू में हिंसा - फोटो : Twitter

कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू में हुई हिंसा के एक सप्ताह बाद भी पुलिस के पास किसी संगठन की भूमिका को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है। इसको देखते हुए राज्य सरकार फिलहाल किसी संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाने जा रही है।

विज्ञापन


राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। पुलिस और सरकार के दूसरे विभागों से हिंसा में किसी संगठन की भूमिका को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
विज्ञापन



इसके बाद हमने इस मसले को यहीं पर समाप्त करने का फैसला किया। हिंसा में सरकार किसी संगठन पर फिलहाल प्रतिबंध लगाने नहीं जा रही है। पुलिस और दूसरे विभागों की रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर 11 अगस्त की देर रात बंगलूरू में गुस्साई भीड़ ने कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया था।


इस दौरान पुलिस की फायरिंग में तीन लोग मारे गए थे। पुलिस ने हिंसा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के एक नेता समेत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed