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Karnataka HC: देश में अस्थिरता फैलाने वाले चीनी लोन एप को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट सख्त, कहा- इनकी जांच जरूरी

Thu, 02 Mar 2023 11:23 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Thu, 02 Mar 2023 11:23 PM IST
सार

देश में अस्थिरता फैलाने वाले किसी भी लोन एप को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि चीन से जुड़े कर्ज देने वाले एप की जांच जरूरी है। 

 

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Karnataka High Court said it is necessary to investigate the Chinese loan app
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केरल स्थित लोन एप कंपनी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द करने और खातों से रोक हटाने से इन्कार कर दिया। साथ ही अदालत ने चीनी संस्थाओं और व्यक्तियों के स्वामित्व वाले ऐसे एप को लेकर चेतावनी दी, जो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अदालत ने कहा कि कर्ज देने वाले चीन से जुड़े एप की जांच जरूरी है।

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जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने हाल के एक फैसले में कोच्चि में पंजीकृत इंट्राडे फिनकॉर्प लिमिटेड की याचिका को खारिज करते हुए कहा, यह सार्वजनिक रूप से विदित है कि कई कर्जदारों ने ऐसे ऋण ऐप के प्रतिनिधियों के उत्पीड़न को सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली। इसलिए, यह आवश्यक हो जाता है कि कम से कम ऐसी किसी कंपनी की जांच की जाए जो इस तरह के लोन एप का संचालन करती हो और लोगों के बीच लेन-देन करती हो।
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कंपनी के खिलाफ जांच को रोकने से इन्कार करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा, किसी भी पड़ोसी देश के इस देश को आर्थिक रूप से या किसी भी तरीके से अस्थिर करने की किसी भी कोशिश की जांच जरूरी है।

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