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Bengaluru Stampede: कर्नाटक हाईकोर्ट से केएससीए को मिली बड़ी राहत, अदालत ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

Fri, 06 Jun 2025 04:27 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: राहुल कुमार Updated Fri, 06 Jun 2025 04:27 PM IST
सार

Karnataka High Court On Bengaluru Stampede: कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए. शंकर, कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने एफआईआर रद्द करने की अपील करते हुए याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार की पीठ की ओर से आज दोपहर इस मामले पर सुनवाई की।

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Karnataka HC restrains authorities from taking coercive action against State Cricket Association office bearer
भगदड़ मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई - फोटो : ANI/PTI

विस्तार

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष रघु राम भट और कुछ अन्य पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया।

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हाईकोर्ट की शरण में क्यों पहुंचा केएससीए?
बता दें कि, कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा था। इस मामले में अदालत की ओर से कहा गया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।
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मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने केएससीए अधिकारियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। मामले की सुनवाई 16 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली और श्याम सुंदर पेश हुए, जबकि राज्य की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने पैरवी की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले द्वारा दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई कर रही अदालत ने मामले की सुनवाई 9 जून तक के लिए स्थगित कर दी। बेंगलुरु पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी चार लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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निखिल सोसले की याचिका पर भी सुनवाई
 कर्नाटक हाईकोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले की याचिका पर भी सुनवाई की। जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज सुबह आरोपी निखिल को दुबई जाते समय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि जांच जारी रहने दें, गिरफ्तारी तभी होगी जब जरूरत होगी।

चार अधिकारियों को हिरासत में लिया गया
इस बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चार अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सुनील मैथ्यू और किरण कुमार से पूछताछ की जा रही है। उनमें से कुछ को कथित तौर पर शहर के बाहरी इलाके केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) से हिरासत में लिया गया था।
 

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कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार
बंगलूरू भगदड़ की घटना पर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, 'जो जिम्मेदार अधिकारी है, उन्हें हमने निलंबित कर दिया है... अभी न्यायिक जांच हो रही है। उसमें जो कुछ भी सबूत सामने आएंगे, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'अगर भाजपा इस घटना को लेकर (राज्य के)गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है तो उसी मानदंड से, उसी नियम के अनुसार पहले योगी आदित्यनाथ, पहलगाम की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश नीति पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगना चाहिए। हमारे लिए अलग और भाजपा के लिए अलग नियम नहीं हो सकते।
 

क्या है पूरा मामला?
यह भगदड़ बुधवार शाम को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग आरसीबी टीम की आईपीएल जीत के जश्न में शामिल होने के लिए उमड़े थे। इस दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए थे।

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