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कर्नाटक का अनोखा मामला: हाईकोर्ट में बोली प्रेमिका- नौ साल से प्यार करती हूं, इन्हें पैरोल नहीं मिली तो...
Tue, 04 Apr 2023 12:51 PM IST
हिमांशु मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Tue, 04 Apr 2023 12:51 PM IST
सार
दरअसल, कर्नाटक में आनंद नाम के एक युवक को हत्या के मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा मिली हुई है। वह इन दिनों बेंगलुरु केंद्रीय जेल में सजा काट रहा है। आनंद की मां रत्नम्मा और उनकी मंगेतर जी. नीता ने पिछले दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट में आपातकालीन पैरोल की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
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कैदी से शादी के लिए याचिका
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कर्नाटक से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए जा चुके कैदी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी के लिए 15 दिन की पैरोल दी है। किसी सजायाफ्ता को शादी के लिए पैरोल देने का यह काफी अनोखा मामला है। कोर्ट में इसके लिए सजा काट रहे शख्स की मां और प्रेमिका ने याचिका दायर की थी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, कर्नाटक में आनंद नाम के एक युवक को हत्या के मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा मिली हुई है। वह इन दिनों बेंगलुरु केंद्रीय जेल में सजा काट रहा है। आनंद की मां रत्नम्मा और उनकी मंगेतर जी. नीता ने पिछले दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट में आपातकालीन पैरोल की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
रत्नम्मा ने अपनी दलील में कहा कि उनके दोनों बेटे जेल में हैं। वह बुजुर्ग हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उनकी यह इच्छा है कि आनंद नीता से शादी करे। वह अपने वंश को बढ़ता देखना चाहती हैं। रत्नम्मा ने कहा कि नौ साल से नीता आनंद से प्यार करती है। दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। परोल याचिका में प्रेमिका नीता ने आशंका जताई थी कि अगर आनंद को रिहा नहीं किया गया और उन्होंने जल्दी शादी नहीं की तो उसकी शादी किसी और से कर दी जाएगी।
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मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने संबंधित जेल के अधिकारियों को पांच से 20 अप्रैल की अवधि के लिए आनंद को रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पैरोल की अवधि के बाद कैदी कारावास में वापस आ जाए।
कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा, 'प्रतिवादी (जेल अधिकारी) हिरासत में लिए गए व्यक्ति की जेल (जेल) में वापसी सुनिश्चित करने के लिए सख्त शर्तें निर्धारित करेंगे और इस अवधि के दौरान वह कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।'
छह साल से जेल में है आनंद
आनंद को हत्या के मामले में दोषी पाया गया था और उसे आजीवन कारावास हुई थी। हालांकि उसने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी सजा को कम करके दस साल कर दिया। वह पहले ही छह साल जेल में काट चुका है।
हालांकि, सरकारी वकील ने तर्क दिया था कि दोषी को शादी करने के लिए परोल का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी और की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की जाती है तो यह अल मामला होता है। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की दलील नहीं मानी।
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, कर्नाटक में आनंद नाम के एक युवक को हत्या के मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा मिली हुई है। वह इन दिनों बेंगलुरु केंद्रीय जेल में सजा काट रहा है। आनंद की मां रत्नम्मा और उनकी मंगेतर जी. नीता ने पिछले दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट में आपातकालीन पैरोल की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
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रत्नम्मा ने अपनी दलील में कहा कि उनके दोनों बेटे जेल में हैं। वह बुजुर्ग हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उनकी यह इच्छा है कि आनंद नीता से शादी करे। वह अपने वंश को बढ़ता देखना चाहती हैं। रत्नम्मा ने कहा कि नौ साल से नीता आनंद से प्यार करती है। दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। परोल याचिका में प्रेमिका नीता ने आशंका जताई थी कि अगर आनंद को रिहा नहीं किया गया और उन्होंने जल्दी शादी नहीं की तो उसकी शादी किसी और से कर दी जाएगी।
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मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने संबंधित जेल के अधिकारियों को पांच से 20 अप्रैल की अवधि के लिए आनंद को रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पैरोल की अवधि के बाद कैदी कारावास में वापस आ जाए।
कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा, 'प्रतिवादी (जेल अधिकारी) हिरासत में लिए गए व्यक्ति की जेल (जेल) में वापसी सुनिश्चित करने के लिए सख्त शर्तें निर्धारित करेंगे और इस अवधि के दौरान वह कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।'
छह साल से जेल में है आनंद
आनंद को हत्या के मामले में दोषी पाया गया था और उसे आजीवन कारावास हुई थी। हालांकि उसने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी सजा को कम करके दस साल कर दिया। वह पहले ही छह साल जेल में काट चुका है।
हालांकि, सरकारी वकील ने तर्क दिया था कि दोषी को शादी करने के लिए परोल का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी और की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की जाती है तो यह अल मामला होता है। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की दलील नहीं मानी।