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Karnataka: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक सरकार का अधिकारी दोषी करार
Wed, 19 Oct 2022 09:55 PM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलूरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलूरु
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Wed, 19 Oct 2022 09:55 PM IST
सार
प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक राज्य वन उद्योग निगम लिमिटेड में सहायक प्रबंधक बीसी शांताकुमार को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बेंगलुरू की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कर्नाटक सरकार के एक कर्मचारी को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक बयान में, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक राज्य वन उद्योग निगम लिमिटेड में सहायक प्रबंधक बीसी शांताकुमार को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था।
ईडी ने शांताकुमार को मार्च, 2010 में धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जब संघीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ 2009 की कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लिया था। एजेंसी ने कहा कि 84,42,067 रुपये, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 122.79 प्रतिशत अधिक पाया गया।
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ईडी ने शांताकुमार को मार्च, 2010 में धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जब संघीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ 2009 की कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लिया था। एजेंसी ने कहा कि 84,42,067 रुपये, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 122.79 प्रतिशत अधिक पाया गया।
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