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कर्नाटक: सीएम येदियुरप्पा को अदालत से मिली अंतरिम राहत, 24 एकड़ सरकारी जमीन का है मामला
Mon, 05 Apr 2021 12:45 PM IST
दीप्ति मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Mon, 05 Apr 2021 12:45 PM IST
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बीएस येदियुरप्पा (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को 24 एकड़ सरकारी जमीन को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के इरादे से अधिसूचना वापस लेने से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक मुकदमे पर रोक लगा दी है।
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प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली एक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द किए जाने की मांग वाली उनकी याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ यचिका दायर की थी।
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हाईकोर्ट ने विशेष सुनवाई अदालत को येदियुरप्पा के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने और 2012 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।
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येदियुरप्पा के खिलाफ निजी शिकायत में आरोप लगाया गया कि 2008-12 से मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण के जरिए से 24 एकड़ जमीन को गैर-कानूनी रूप से अधिसूचित किया ताकि निजी पक्षकारों को अनुचित लाभ मिल सके।
क्या है मामला?
यह मामला एक आईटी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित की गई कई 24 एकड़ जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करने का है। स्पेशल कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ 10 साल पुराने अवैध भूमि घोटाले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए बुधवार को येदियुरप्पा की याचिका को खारिज कर दी थी, जिसमें आपराधिक मामले को समाप्त करने की मांग की गई थी। कथित तौर पर येदियुरप्पा से जुड़े मामले में एक सेज क्षेत्र में उत्तरी बेंगलुरु तालुका में शामिल होने का उल्लेख है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मामले की जांच पर रोक लगा दी है।