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Karnataka: रोहित वेमुला विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, जातिगत भेदभाव पर छात्रों को मुआवजा और सजा का प्रावधान
Fri, 17 Apr 2026 01:00 AM IST
Nirmal Kant
पीटीआई, बंगलूरू।
पीटीआई, बंगलूरू।
Published by: Nirmal Kant
Updated Fri, 17 Apr 2026 01:00 AM IST
सार
Karnataka: कर्नाटक कैबिनेट ने रोहित वेमुला विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें जातिगत भेदभाव पर मुआवजा और सजा का प्रावधान शामिल है। साथ ही बंगलूरू में कई बड़ी परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली है। पढ़िए रिपोर्ट-
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सिद्धारमैया, मुख्यमंत्री, कर्नाटक
- फोटो : एक्स/सिद्धारमैया
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विस्तार
कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को 'कर्नाटक रोहित वेमुला (बहिष्कार या अन्याय की रोकथाम) (शिक्षा का अधिकार और गरिमा) विधेयक' को मंजूरी दी। साथ ही बंगलूरू में में बड़े निर्माण कार्यों और प्रशासनिक फैसलों को हरी झंडी दी गई। यह जानकारी कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने दी।
मंत्री ने कहा कि यह विधेयक पहले टाल दिया गया था। लेकिन अब इसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है।। उन्होंने कहा, इसे पहले स्थगित किया गया था और अब इसे मंजूर कर दिया गया है। इस विधेयक के मसौदे के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव का सामना करने वाले छात्रों को एक लाख रुपये तक मुआवजा दिया जा सकता है। साथ ही दोषी पाए जाने पर एक साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
राहुल गांधी ने लिखा था सिद्धारमैया को पत्र
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले साल अप्रैल में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर 'रोहित वेमुला अधिनियम' लागू करने की मांग की थी, ताकि शिक्षा व्यवस्था में कोई जातिगत भेदभाव न हो। रोहित वेमुला एक दलित छात्र थे, जिनकी 2016 में हैदराबाद में कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या से मौत हो गई थी।
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कई बड़ी परियोजनाओं को भी हरी झंडी
इधर, कैबिनेट ने बंगलूरू में कई बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इनमें आईओसी जंक्शन पर एलिवेटेड फ्लाईओवर और बयप्पनहल्ली रेलवे क्रॉसिंग पर दो-लेन रेल ओवरब्रिज शामिल है। इस परियोजना के लिए अनुमानित 436.44 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। मंत्री ने कहा, इस काम के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है।
ये भी पढ़ें: 'एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने में कोई परेशानी नहीं', बंगाल सीईओ का बयान
कैबिनेट ने 13,262 करोड़ रुपये की लागत से 11 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। ये लगभग 75.6 किलोमीटर लंबे होंगे और इन्हें ग्रेटर बंगलूरू प्राधिकरण के तहत लागू किया जाएगा। सड़क योजना को लेकर सरकार ने 2023 की इंटरमीडिएट रिंग रोड की योजना को रद्द कर दिया है और 2007 वाली योजना को मामूली बदलाव के साथ लागू करने का फैसला किया है।
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मंत्री ने कहा कि यह विधेयक पहले टाल दिया गया था। लेकिन अब इसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है।। उन्होंने कहा, इसे पहले स्थगित किया गया था और अब इसे मंजूर कर दिया गया है। इस विधेयक के मसौदे के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव का सामना करने वाले छात्रों को एक लाख रुपये तक मुआवजा दिया जा सकता है। साथ ही दोषी पाए जाने पर एक साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
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राहुल गांधी ने लिखा था सिद्धारमैया को पत्र
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले साल अप्रैल में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर 'रोहित वेमुला अधिनियम' लागू करने की मांग की थी, ताकि शिक्षा व्यवस्था में कोई जातिगत भेदभाव न हो। रोहित वेमुला एक दलित छात्र थे, जिनकी 2016 में हैदराबाद में कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या से मौत हो गई थी।
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कई बड़ी परियोजनाओं को भी हरी झंडी
इधर, कैबिनेट ने बंगलूरू में कई बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इनमें आईओसी जंक्शन पर एलिवेटेड फ्लाईओवर और बयप्पनहल्ली रेलवे क्रॉसिंग पर दो-लेन रेल ओवरब्रिज शामिल है। इस परियोजना के लिए अनुमानित 436.44 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। मंत्री ने कहा, इस काम के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है।
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कैबिनेट ने 13,262 करोड़ रुपये की लागत से 11 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। ये लगभग 75.6 किलोमीटर लंबे होंगे और इन्हें ग्रेटर बंगलूरू प्राधिकरण के तहत लागू किया जाएगा। सड़क योजना को लेकर सरकार ने 2023 की इंटरमीडिएट रिंग रोड की योजना को रद्द कर दिया है और 2007 वाली योजना को मामूली बदलाव के साथ लागू करने का फैसला किया है।