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पुणे: गांधीजी पर आपत्तिजनक भाषण देने के आरोपी कालीचरण महाराज को मिली जमानत 

Fri, 07 Jan 2022 09:21 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे Published by: Amit Mandal Updated Fri, 07 Jan 2022 09:21 PM IST
सार

पांच जनवरी को पुणे की एक अदालत ने कालीचरण महाराज को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। 

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Kalicharan Maharaj get bail from Pune court over controversial statement on Gandhi
धर्मगुरु कालीचरण दास - फोटो : Amar ujala

विस्तार

आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में कालीचरण महाराज को पुणे की अदालत से जमानत मिल गई है। पुणे की एक अदालत ने कालीचरण महाराज को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। कालीचरण महाराज को पहले रायपुर में कथित तौर पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था और जमानत पर छूट कर आए थे। लेकिन उन्हें एक नए मामले में पुणे अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। 

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सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस ने रायपुर कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस की यह मांग खारिज हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को दोबारा कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।  
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महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी कर विवाद में घिरे
हिंदू धर्म गुरु कालीचरण उर्फ अभिजीत धनंजय सारंग ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रणाम किया था। इसे लेकर कालीचरण के खिलाफ महाराष्ट्र में भी केस दर्ज किया गया था। 

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