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कलबुर्गी हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट की कर्नाटक सरकार को फटकार, कहा- आप बस बेवकूफ बना रहे हैं

Tue, 27 Nov 2018 05:46 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 27 Nov 2018 05:46 AM IST
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Kalburgi Murder case : Supreme Court reprimanded Karnataka government

जाने माने शिक्षाविद और तर्कशास्त्री एमएम कलबुर्गी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि वह कुछ कर धर नहीं रही है और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है।

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शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार के स्टेटस रिपोर्ट के अवलोकन के बाद संकेत दिया कि वह इस मामले को निगरानी के लिये बांबे हाईकोर्ट के पास स्थानांतरित कर सकती है। जस्टिस आरएफ नरिमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले में अभी तक हुई जांच के बारे में दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। 
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पीठ ने कर्नाटक सरकार की ओर से वकील देवदत्त कामत से कहा, ‘आपकी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। जांच पूरी करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? आप बताएं अन्यथा हम इस मामले में आदेश पारित करेंगे।’
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इस पर कामत ने कहा कि वह जांच पूरी करने की अवधि के बारे में आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे। पीठ ने कहा, ‘आप निर्देश प्राप्त कर लीजिएगा। फिर हम इस मामले को बांबे हाईकोर्ट के पास भेज देंगे जहां इसी तरह का मामला लंबित है। आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं।’

यह है मामला 

हंपी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति 77 वर्षीय कलबुर्गी की 30 अगस्त, 2015 को धारवाड़ के कल्याण नगर में उनके घर में ही दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। कलबुर्गी की सनसनीखेज हत्या की जांच, विशेष जांच दल से कराने की उनकी पत्नी उमा देवी कलबुर्गी की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। कलबुर्गी के वकील का कहना था कि बेहतर होगा यदि इस मामले को आगे निगरानी के लिये बांबे हाईकोर्ट को सौंप दिया जाए।

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