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सोहराबुद्दीन केस में शाह को बरी करने के खिलाफ अपील न करना उचित फैसला : सीबीआई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Thu, 04 Oct 2018 02:35 AM IST
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सीबीआई ने बुधवार को बांबे हाईकोर्ट को बताया कि सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी किए जाने के खिलाफ अपील नहीं करना उचित फैसला था। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसके निर्णय पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाओं को राजनीति से प्रेरित और प्रचार का हथकंडा बताते हुए खारिज करने की मांग की।
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जस्टिस रंजीत मोरे और भारती डांगरे की पीठ को सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बताया कि जांच एजेंसी ने अमित शाह को बरी करने के निचली अदालत के फैसले के साथ विभिन्न आदेशों को अध्ययन करने बाद इसे चुनौती नहीं देने का फैसला किया था।
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इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ को बताया कि 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद सीबीआई ने दबाव में अपना फैसला बदला था। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 2014 में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में आरोपों से बरी कर दिया था।
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