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सोहराबुद्दीन केस में शाह को बरी करने के खिलाफ अपील न करना उचित फैसला : सीबीआई

Thu, 04 Oct 2018 02:35 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Updated Thu, 04 Oct 2018 02:35 AM IST
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It is a good decision not to appeal against acquittal of amit Shah: CBI

सीबीआई ने बुधवार को बांबे हाईकोर्ट को बताया कि सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी किए जाने के खिलाफ अपील नहीं करना उचित फैसला था। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसके निर्णय पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाओं को राजनीति से प्रेरित और प्रचार का हथकंडा बताते हुए खारिज करने की मांग की।

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जस्टिस रंजीत मोरे और भारती डांगरे की पीठ को सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बताया कि जांच एजेंसी ने अमित शाह को बरी करने के निचली अदालत के फैसले के साथ विभिन्न आदेशों को अध्ययन करने बाद इसे चुनौती नहीं देने का फैसला किया था। 
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इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ को बताया कि 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद सीबीआई ने दबाव में अपना फैसला बदला था। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 2014 में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में आरोपों से बरी कर दिया था।   

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