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नारद स्टिंग मामलाः आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा गिरफ्तार, मुकुल रॉय को पूछताछ के लिए बुलाया
Thu, 26 Sep 2019 10:27 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Trainee Trainee
Updated Thu, 26 Sep 2019 10:27 PM IST
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सीबीआई (फाइल फोटो)
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नारद स्टिंग मामले में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी एसएमएच मिर्जा को गुरुवार को गिरफ्तार किया। नारद समाचार पोर्टल और मैथ्यू सैम्युअल ने जब यह स्टिंग ऑपरेशन किया था तब मिर्जा पश्चिम बंगाल स्थित वर्धमान जिले के पुलिस अधीक्षक थे।
मिर्जा को कथित तौर पर नेताओं की ओर से कथित कारोबारी से घूस लेते हुए कैमरे में कैद किया गया था।
वहीं सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक नारद स्टिंग मामले में भाजपा नेता मुकुल रॉय को शुक्रवार को अपने समक्ष पेश होने को कहा है। बता दें कि पिछले महीने भी मुकुल रॉय से सीबीआई ने नारद मामले में पूछताछ की थी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुएल ने एक स्टिंग किया था। इसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसदों, मंत्रियों और कोलकाता नगर निगम के मेयर को काम कराने के एवज में पैसा लेते हुए दिखाया गया था।
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उस वक्त मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा थे। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 12 शीर्ष नेताओं तथा एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इन नेताओं में सांसद और पश्चिम बंगाल के मंत्री भी शामिल थे। इस सिलसिले में रिश्वत और आपराधिक कदाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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मिर्जा को कथित तौर पर नेताओं की ओर से कथित कारोबारी से घूस लेते हुए कैमरे में कैद किया गया था।
वहीं सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक नारद स्टिंग मामले में भाजपा नेता मुकुल रॉय को शुक्रवार को अपने समक्ष पेश होने को कहा है। बता दें कि पिछले महीने भी मुकुल रॉय से सीबीआई ने नारद मामले में पूछताछ की थी।
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुएल ने एक स्टिंग किया था। इसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसदों, मंत्रियों और कोलकाता नगर निगम के मेयर को काम कराने के एवज में पैसा लेते हुए दिखाया गया था।
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उस वक्त मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा थे। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 12 शीर्ष नेताओं तथा एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इन नेताओं में सांसद और पश्चिम बंगाल के मंत्री भी शामिल थे। इस सिलसिले में रिश्वत और आपराधिक कदाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।