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Maharashtra: घाटकोपर होर्डिंग हादसे में सरकार की कार्रवाई, आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद निलंबित

Tue, 25 Jun 2024 09:07 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 25 Jun 2024 09:07 PM IST
सार

Maharashtra: महाराष्ट्र के गृह विभाग की ओर से रविवार को एक अधिसूचना में कहा गया कि आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद  ने तत्कालीन सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) आयुक्त के रूप में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय से जरूरी अनुमति के बिना होर्डिंग लगाने की अनुमति दी। 

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IPS officer Khalid suspended for allowing hoarding sans DGP office nod
मुंबई के घाटकोपर में पेट्रोल पंप पर गिरा होर्डिंग - फोटो : पीटीआई

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद को डीजीपी कार्यालय की मंजूरी के बिना होर्डिंग की अनुमति देने के लिए निलंबित किया। पिछले महीने मुंबई के घाटकोपर इलाके में तेज हवाओं और बेमौसम बारिश के कारण 140x120 फीट का यह विशाल होर्डिंग गिर गया था। जिससे 17 लोगों की मौत हो गई थी। 

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राज्य के गृह विभाग की ओर से रविवार को एक अधिसूचना जारी की गई। इसमें कहा गया कि आईपीएस अधिकारी ने तत्कालीन सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) आयुक्त के रूप में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय से जरूरी अनुमति के बिना होर्डिंग लगाने की अनुमति दी। 
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अधिसूचना में कहा गया कि खालिद ने खुद ही होर्डिंग को मंजूरी देने में भी प्रसासनिक लापरवाही और अनियमताएं कीं। होर्डिंग का आकार भी स्वीकृत मानदंडों से भिन्न था। 
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यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब मुंबई पुलिस कथित तौर पर होर्डिंग के स्वामित्व वाली कंपनी और आपीएस अधिकारी की पत्नी के एक व्यापारिक सहयोगी से जुड़े धन के लेन-देन की जांच की जा रही है। 

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