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कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शर्तों के साथ विदेश जाने की मिली अनुमति

Mon, 22 Feb 2021 11:25 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 22 Feb 2021 11:25 AM IST
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INX Media case, Supreme Court today allows Karti Chidambaram to travel aboard with the condition
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

आईएनएक्स मीडिया केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने इस यात्रा के लिए दो शर्तें भी रखी है। पहली शर्त ये कि यात्रा से पहले दो करोड़ रुपये जमा करने होंगे वहीं दूसरी शर्त यह है कि कोर्ट के सामने विस्तृत यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।

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वहीं कार्ति चिदंबरम के आवेदन का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि चिदंबरम को पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी, लेकिन 10 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद।
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कार्ति चिदंबरम का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक सांसद के लिए यह शर्त न्यायोचित नहीं है और वह कहीं भागने वाले नहीं हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराई जाएगी और कार्ति चिदंबरम को छह महीने तक यात्रा की अनुमति होगी। इससे पहले अदालत ने उन्हे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी एवं स्पेन की यात्रा करने की अनुमति दी थी।
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उल्लेखनीय है कि कार्ति चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस समझौते एवं विदेशी निवेश सवंर्धन बोर्ड द्वारा आईएनएक्स मीडिया को पिता पी चिदंबरम के वित्तमंत्री रहते 305 करोड़ रुपये का विदेशी कोष प्राप्त करने की मंजूरी दिलाने से जुड़े कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

जानिए क्या है आईएनएक्स मीडिया केस
सीबीआई ने मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई, 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी। आईएनएक्स मीडिया ग्रुप पर आरोप है कि 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड लेने के लिए कंपनी ने फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कई तरह की अनियमितताएं बरती थी। बता दें कि जब वर्ष 2007 के दौरान कंपनी को निवेश की स्वीकृति दी गई थी उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

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