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INX मीडिया केस: ईडी की मांग खारिज, अदालत ने चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा

Wed, 30 Oct 2019 06:15 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Trainee Trainee Updated Wed, 30 Oct 2019 06:15 PM IST
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INX media case:  P Chidambaram sent to judicial custody till 13th November
पी चिदंबरम - फोटो : पीटीआई
आईएनएक्स मीडिया केस में अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राउज एवेन्यू अदालत ने उन्हें एक और दिन की रिमांड पर देने की ईडी की मांग खारिज कर दी।
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अदालत ने इस दौरान चिदंबरम को घर का खाना, दवा और वेस्टर्न टॉयलेट देने की भी इजाजत दे दी। इस दौरान  चिदंबरम तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।  

आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों कर रहे हैं। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे चुकी है। लेकिन इस राहत का कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वह ईडी की हिरासत में थे। 
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