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Indian Railways: दीपावली पर ट्रेन में सफर करने से पहले जाने लें यह नियम, तोड़ने पर हो सकती है जेल

Mon, 17 Oct 2022 01:58 PM IST
Harendra Chaudhary डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Mon, 17 Oct 2022 01:58 PM IST
सार

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्री कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर नहीं चलें। इसके लिए रेलवे ने बाकायदा प्रतिबंधित उत्पादों की लिस्ट भी जारी की है। अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है...

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Indian Railways: Carrying inflammable and explosive articles in a train is a punishable offense
Indian Railways- Carrying firecrackers on trains - फोटो : indian railways

विस्तार

देश में 22 अक्तूबर से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में इन दिनों लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर बढ़ गई है। लेकिन आप अपने परिवार और ज्यादा सामान के साथ सफर करने जा रहे हैं, तो यह खबर जरूर पढ़ लें। क्योंकि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई नए नियम बनाए हैं। इसमें खासकर दीपावली के त्योहार को लेकर सख्ती बरती जा रही है। क्योंकि इस दौरान ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ी हुई है।

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भारतीय रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्री कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर नहीं चलें। इसके लिए रेलवे ने बाकायदा प्रतिबंधित उत्पादों की लिस्ट भी जारी की है। अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रेलवे ने एक ट्वीट कर कहा है कि अगर यात्री ट्रेन में पटाखे, पेट्रोल-डीजल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करेंगे, तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में पटाखे लेकर जाना यात्रियों की जान जोखिम में डालने जैसा है और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन में स्टोव और गैस ले जाने पर भी रोक लगाई है। रेलवे ने निर्देश दिया है कि कोई भी यात्री ट्रेन के डिब्बे या रेलवे परिसर में पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर जैसे सामान लेकर न जाएं और न ही डिब्बे या परिसर में सिगरेट जलाएं। रेलवे परिसर में अकसर कुछ यात्री स्टोव जलाकर खाना पकाते हैं। इस पर रेलवे ने साफ कहा है कि रेलवे परिसर में गैस या स्टोव जलाना मना है। केरोसिन और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों के साथ भी ट्रेन में सफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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रेलवे साफ किया है कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे, स्टोव, गैस, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करते हुए पाया जाता है, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यात्री को तीन साल की जेल भी हो सकती है। रेलवे ऐसे यात्रियों पर जुर्माने और जेल भेजने दोनों ही कार्रवाई एक साथ कर सकता है।

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