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DGTR: चीन-हांगकांग से आने वाले सर्किट बोर्ड पर लगेगा आयात शुल्क, घरेलू कंपनियों को राहत देने के लिए सिफारिश

Sat, 06 Jan 2024 06:57 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: यशोधन शर्मा Updated Sat, 06 Jan 2024 06:57 AM IST
सार

अधिसूचना के मुताबिक, इन दोनों देशों से इन बोर्डों के लागत से कम कीमत पर आयात की जांच के बाद शुल्क की सिफारिश की गई है। शुल्क की लागत बीमा माल ढुलाई मूल्य के 8.23% से 75.72% की सीमा के बीच है।

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Import duty imposed on circuit boards coming from China-Hong Kong, provide relief to domestic companies
सर्किट बोर्ड पर लगेगा आयात शुल्क - फोटो : Social media

विस्तार

घरेलू प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी पीसीबी बनाने वाली कंपनियों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए चीन, हांगकांग से आयातित मुद्रित सर्किट बोर्ड के आयात पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

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अधिसूचना के मुताबिक, इन दोनों देशों से इन बोर्डों के लागत से कम कीमत पर आयात की जांच के बाद शुल्क की सिफारिश की गई है। शुल्क की लागत बीमा माल ढुलाई मूल्य के 8.23% से 75.72% की सीमा के बीच है। शुल्क लगाने का निर्णय वित्त मंत्रालय को तीन माह में करना होगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) को ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से बनाया जाता है। पीसीबी का उपयोग कार, टेलीफोन, खिलौने, टेलीविजन, कंप्यूटर और अन्य सामग्रियों में किया जाता है। डीजीटीआर ने अधिसूचना में कहा, शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। एजेंसी
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घटिया इलेक्ट्रिक सामानों के आयात पर लगेगी रोक, बीआईएस अनिवार्य
घटिया इलेक्ट्रिक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्विच-सॉकेट-आउटलेट और केबल ट्रंकिंग जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किया गया है। वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात व भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का चिह्न न हो।
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उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  ने कहा कि यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद लागू होगा। लघु एवं मझोले को नौ महीने का जबकि सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर पहली बार अपराध करने पर दो साल तक की कैद या दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

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