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आईएमए पोंजी घोटाला : कांग्रेस के बागी विधायक रोशन बेग से पूछताछ, 19 जुलाई को फिर बुलाया

Tue, 16 Jul 2019 02:17 PM IST
संदीप भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: संदीप भट्ट Updated Tue, 16 Jul 2019 02:17 PM IST
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IMA Jewels ponzi scam: SIT detains suspended Congress MLA Roshan Baig, says Karnataka CM
- फोटो : ANI

करोड़ों रुपये के आईएमए ज्वेलर्स पोंजी घोटाला मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कांग्रेस से निलंबित विधायक रोशन बेग को हिरासत में ले लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बताया कि जिस वक्त बेग को हिरासत में लिया गया, वह उस वक्त बंगलूरू अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर से चार्टर्ड विमान में सवार होने वाले थे। 

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कार्लटन हाउस स्थित सीआईडी मुख्यालय में रोशन बेग से पूछताछ की गई। सीआईडी ने दोबारा पूछताछ के लिए उन्हें 19 जुलाई को बुलाया गया है। बेग के वकील ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आईएमए मामले के संबंध में अपने मुवक्किल की नजरबंदी पर सवाल उठाया है।
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कुमार स्वामी ने अरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा के निजी सहायक संतोष भी बेग के साथ ही थे। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उस वक्त भाजपा विधायक योगेश्वर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने लिखा कि यह भाजपा के लिए शर्मनाक है कि वह आईएमए मामले में जांच का सामना कर रहे एक पूर्व मंत्री की मदद कर रही है।

बता दें कि सिद्धारमैया सरकार में पूर्व मंत्री रहे बेग पर कंपनी के मालिक मोहम्मद मंसूर खान से 400 करोड़ रुपये लेने का आरोप है। हालांकि विधायक ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। खान पर 42 हजार निवेशकों के साथ 1500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।

खान के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद खालिद अहमद ने उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया था। अहमद ने इसमें आरोप लगाया था कि खान ने उसके साथ 4.8 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। खालिद के बाद कई निवेशकों ने भी खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके कुछ समय बाद ही खान के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिया गया। खान की आईएमए से संबंधित संपत्ति पर लगातार छापा मारा जा रहा है। खान का कथित तौर पर आरोप है विधायक बेग ने उनसे 400 करोड़ रुपये लिए हैं, जिसे उन्होंने लौटाया नहीं है।


आईएमए पोंजी घोटाले मामले का मुख्य आरोपी मंसूर खान भारत आने के लिए तैयार है। मंसूर ने कहा कि ‘मैं अगले 24 घंटों में भारत लौटूंगा, मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सबसे पहले, भारत छोड़ना एक बड़ी गलती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा परिवार कहां है।’ इससे पहले आरोपी मोहम्मद मंसूर खान दो बार दुबई से भागने की कोशिश कर चुका है। वह बंगलूरू से आठ जून को भाग गया था। यह बात एसआईटी की जांच में सामने आई थी।

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