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Tamil Nadu: पांच अफसरों को ईडी के भेजे गए समन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अवैध रेत खनन मामले में दिए ये निर्देश
Tue, 28 Nov 2023 02:59 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: श्वेता महतो
Updated Tue, 28 Nov 2023 02:59 PM IST
सार
पीठ ने कहा कि अवैध रेत खनन मामले में ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है। दरअसल, तमिलनाडु सरकार और पांच जिला कलेक्टरों ने अवैध रेत खनन की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।
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madras high court
विस्तार
मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को पांच कलेक्टरों के अवैध रेत खनन मामले में जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की खंडपीठ ने राज्य लोक विभाग सचिव के. नंथाकुमार द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक लगा दी है।
पीठ ने कहा, 'अवैध रेत खनन मामले में ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है।' दरअसल, तमिलनाडु सरकार और पांच जिला कलेक्टरों ने अवैध रेत खनन की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। सरकारी विभाग के शीर्ष अधिकारी ने अरियालूर, वेलोर, तंजावुर, करूर और तिरुचिरापल्ली के कलेक्टरों की ओर से याचिका दायर की थी।
याचिका में ईडी द्वारा पेश किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि ईडी ने विभिन्न जिला कलेक्टरों को समन भेजा है, जिसमें उनसे जिले के सभी रेत खदानों के बारे में जानकारी मांगी गई। उन्हें सभी दस्तावेजों के साथ ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा गया था।
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पीठ ने कहा, 'अवैध रेत खनन मामले में ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है।' दरअसल, तमिलनाडु सरकार और पांच जिला कलेक्टरों ने अवैध रेत खनन की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। सरकारी विभाग के शीर्ष अधिकारी ने अरियालूर, वेलोर, तंजावुर, करूर और तिरुचिरापल्ली के कलेक्टरों की ओर से याचिका दायर की थी।
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याचिका में ईडी द्वारा पेश किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि ईडी ने विभिन्न जिला कलेक्टरों को समन भेजा है, जिसमें उनसे जिले के सभी रेत खदानों के बारे में जानकारी मांगी गई। उन्हें सभी दस्तावेजों के साथ ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा गया था।
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