Supreme Court: 'अवैध रोहिंग्याओं को भारत में बसने का अधिकार नहीं', केंद्र ने शीर्ष अदालत में दायर किया हलफनामा
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 21 Mar 2024 06:28 AM IST
सार
Supreme Court: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को शीर्ष कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि रोहिंग्या अवैध अप्रवासी हैं और उन्हें शरणार्थी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत देश में सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही बसने का मौलिक अधिकार है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : एएनआई (फाइल)