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टैक्स भरने वालों को सम्मानित करेगी सरकार, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी यह छूट

Mon, 15 Oct 2018 09:19 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 15 Oct 2018 09:19 AM IST
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if you are filing your tax and tax return on time the government will honour you
सांकेतिक तस्वीर

यदि आप ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं तो आपके लिए खुशी की खबर है। केंद्र सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत लगातार टैक्स भरने वालों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाएगा। रविवार को अधिकारियों ने बताया कि हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल बैरियर जैसी जगहों के इस्तेमाल में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल इतनी ही नहीं नियमित टैक्स भरने वालों के टैक्स से संबंधित सभी काम प्राथमिकता से निपटाए जाएंगे। नियमित टैक्स और आयकर रिटर्न भरने वालों लोगों का बड़े सरकारी अधिकारियों द्वारा अभिनंदन कराए जाने का भी प्रस्ताव है।

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पिछले साल टैक्स अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाग को करदाता सेवा बढ़ाने और ईमानदार करदाताओं को उचित महत्व देने के लिए कहा था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अंतर्गत एक समिति इसपर काम कर रही है। समिति समय से पूरा टैक्स भरने वालों को प्रोत्साहन और लाभ देने के लिए मानदंड तैयार करने में जुटी हुई है। समिति जल्द ही केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय के पास भेजेगा। 
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इस तरह मिलेगी राहत

तुरंत रिफंड- बंगलूरू में आयकर विभाग के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र की क्षमता बढ़ाने के लिए कैबिनेट नोट भेजा जा चुका है। इसकी क्षमता और ऑटोमेशन बढ़ने से नियमित टैक्स भरने वालों को तुरंत रिफंड जारी किया जा सकेगा। वहीं छोटे करदाताओं के रिटर्न की कुछ घंटों में ही जांच हो जाएगी। 
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हवाई अड्डे-रेलवे स्टेशनों में सहूलियत- हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, टोल टैक्स बैरियर आदि पर कतार में छूट देकर सहूलियत दी जा सकती है।

इस तरह मिलेगी सुविधा- नियमित टैक्स भरने वाले करदाताओं को विशिष्ट पहचान संख्या दी जा सकती है या फिर उनके पैन नंबर को विशिष्ट दर्जा दिए जाने की योजना है।

पीएम ने जताई थी इस सिस्टम की इच्छा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल वरिष्ठ कर अधिकारियों के साथ कांफ्रेंस के दौरान करदाता सेवाओं को बढ़ाने और ईमानदार करदाताओं को अहमियत देने की अपील की थी। इसके बाद ही ये भी प्रस्ताव आया था कि समय पर और लगातार कर देने वाले करदाताओं का सामाजिक समारोह आयोजित बड़े सरकारी अधिकारियों की तरफ से आम जनता के बीच सम्मान किया जाए। 
देश में करदाता

इस समय देश में 08 करोड़ लोग आयकर भरते हैं। 1.25 करोड़ नए करदाता इस वित्त वर्ष में जोड़ने का लक्ष्य किया गया है तय

आईपीएल के पास पर लगेगा जीएसटी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों के दौरान फ्रेंचाइजी मालिकों की तरफ से बांटे जाने वाले मुफ्त पास या टिकट पर भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। इस बात के आदेश अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया है।


एएआर की पंजाब पीठ ने निर्णय दिया है कि मुफ्त टिकट को सेवा देने के तहत ही माना जाए और इस पर टैक्स वसूला जाए। बता दें कि आईपीएल टिकट पर 18 फीसदी की हिसाब से जीएसटी वसूलने का प्रावधान है। एएआर ने हालांकि केपीएच ड्रीम को ये भी राहत दी है कि वह इसके बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकती है।

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