अगर आप एनआरआई हैं तो ऐसे ले सकते हैं भारतीय लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा
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भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां चुनाव को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। मगर इस महापर्व में अक्सर वो लोग छूट जाते हैं, तो पढ़ाई या फिर नौकरी की वजह से देश से बाहर हैं। मगर ऐसा नहीं है कि जो लोग घर से बाहर हैं, वो अभी भी देश के दिल में बसते हैं। इसलिए एनआरआई वोटर्स के लिए मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए खास व्यवस्था की गई है। वे मतदान के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचकर वोट कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि आप लोकतंत्र के त्योहार का हिस्सा कैसे बन सकते हैं।
विदेशी मतदाता के लिए क्या है योग्यता?
- आप भारत के नागरिक हों।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
- शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य भारत से बाहर हों।
- किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त न की हो।
- पासपोर्ट में मौजूद पते पर मतदाता के रूप में पंजीकरण के योग्य हों।
यह है आवेदन की प्रक्रिया-
- चुनाव आयोग के मतदाता पंजीकरण पोर्टल www.nvsp.in पर अपेक्षित कागजातों को अपलोड कर फॉर्म 6A भरें।
- पोर्टल से फॉर्म 6A को डाउनलोड कर 2 प्रतियों में भर कर भी आवेदन कर सकते हैं।
- नजदीकी भारतीय दूतावास से मुफ्त में भी फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है।
फॉर्म 6A के साथ निम्नलिखित दस्तावेज को लगाने की होगी जरुरत -
- हाल की बनी एक पासपोर्ट साइज फोटो (फॉर्म 6A पर चिपकायी जाएगी)।
- पासपोर्ट के उन सभी पन्नों की छायाप्रति जिसमें फोटो, भारत में आपका पता व अन्य जानकारियां उल्लेखित हों।
- पासपोर्ट में उस पन्ने की छायाप्रति जिसमें प्रवास वाले देश के वीजा का समर्थन उल्लेखित हो।
डाक या स्वयं जमा कर सकते हैं अपना आवेदन फॉर्म-
- डाक से फॉर्म भेजने (भारत में अपने संसदीय क्षेत्र के चुनाव पंजीकरण अधिकारी के पते पर) की स्थिति में आवेदन पत्र और उसमे संलग्न सभी दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करें ।
- संसदीय क्षेत्र के चुनाव पंजीकरण अधिकारी या सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में स्वयं जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। इस स्थिति में अधिकारी के समक्ष सत्यापन के लिए मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा ।
क्या है आवदेन के बाद की प्रक्रिया?
- पासपोर्ट में लिखे पते पर जाकर बूथ लेवल अधिकारी दस्तावेजों की प्रतियों का सत्यापन करेगा ।
- दस्तावेजों की प्रतियों का सत्यापन के लिए पते पर कोई संबंधी नहीं मिलने की स्थिति में आवेदन पत्र सत्यापन के लिए सम्बंधित भारतीय दूतावास को भेजा जायेगा।
- आवदेन पत्र के सबंध में चुनाव अधिकारी के निर्णय को फॉर्म में उल्लेखित पते पर डाक द्वारा और मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिये सूचना दी जाएगी ।
- मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलबध रहती है।
- विदेशी मतदाताओं की सूची संबंधित प्रत्येक मतदाता क्षेत्र की सूची के अंतिम हिस्से में मौजूद होती है ।
- मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए फॉर्म-8 का प्रयोग किया जाता है ।
कैसे करें वोट-
- विदेशी मतदाताओं को वोटर कार्ड नहीं जारी होता है, पोलिंग स्टेशन पर पासपोर्ट दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
- पोलिंग स्टेशन पर पहला चुनाव अधिकारी विदेशी मतदाताओं की सूची में मतदाता के नाम का सत्यापन करेगा।
- सत्यापन के बाद दूसरा चुनाव अधिकारी मतदाता की उंगली पर स्याही लगाकर उसे एक पर्ची देगा साथ ही एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराएगा।
- मतदाता पर्ची को तीसरे मतदान अधिकारी को देकर उंगली पर लगी स्याही की सत्यापन कराएगा।
- पर्ची और स्याही के सत्यापन के बाद मतदाता इवीएम पर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के चुनाव चिह्न के सामने का बटन दबाकर वोट डाल सकेगा।
ध्यान रखने योग्य बातें-
- एक व्यक्ति सिर्फ एक ही मतदाता सूची में शामिल हो सकता है ।
- विदेशी मतदाता साधारण मतदाता के रूप में किसी दूसरे क्षेत्र की सूची में नहीं शामिल हो सकता है। (विदेशी मतदाता के आवेदन के समय यह लिखित घोषणा करनी होती है कि आप साधारण मतदाता के रूप में किसी सूची में शामिल नहीं है।)
- अगर आप पहले से साधारण मतदाता के रूप में सूची में शामिल हैं तो फॉर्म 6A के साथ अपना वोटर कार्ड जमा करना होगा।
- विदेश से वापसी के बाद आप अपने पते पर सूची में साधारण मतदाता के रूप में शामिल हो सकते हैं ।
- आपको पता होना चाहिए की आपके पास मात्र एक वोट है इसलिए आप केवल एक उम्मीदवार को ही अपना वोट दे सकते हैं।