फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   If the complainant and the investigating officer are the same then there is no basis for acquittal of accused says sc

एनडीपीएस मामलों में शिकायतकर्ता व जांच अधिकारी का एक होना आरोपी के बरी होने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Tue, 01 Sep 2020 04:08 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 01 Sep 2020 04:08 AM IST
विज्ञापन
If the complainant and the investigating officer are the same then there is no basis for acquittal of accused says sc
supreme court - फोटो : पीटीआई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि एनडीपीएस मामलों अगर जांच अधिकारी ही शिकायतकर्ता है तो यह किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो यह आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है।

विज्ञापन


जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस रविंद्र भट की संविधान पीठ ने कहा है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायतकर्ता हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है। इसमें पूर्वाग्रह का आरोप सही नहीं है।
विज्ञापन




पीठ ने कहा है कि शिकायतकर्ता व जांच अधिकारी एक होने मात्र से अभियुक्त को फायदा नहीं मिल सकता है। पीठ ने कहा है कि हर मामले का स्वरूप अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ अंदेशे के आधार पर किसी की सत्यनिष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता जब तक आरोपी यह साबित न कर दे कि जांच अधिकारी का रवैया पक्षपातपूर्ण है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सिर्फ शक के आधार पर अभियोजन पक्ष की थ्योरी को धता नहीं ठहराया जा सकता और आरोपी को सीधे तौर पर बरी नहीं किया जा सकता जब तक वह यह साबित न कर दे कि जांच अधिकारी का रवैया पक्षपातपूर्ण था।


वास्तव में संविधान पीठ को यह तय करना था कि नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत अगर जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता एक ही व्यक्ति है तो क्या ट्रायल को भंग कर दिया जाना चाहिए?

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed