फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   icici bank videocon case, bombay highcourt gets bail to husband of chanda kochhar

ICICI बैंक-वीडियोकॉन मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर के पति को दी जमानत

Fri, 26 Mar 2021 03:03 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 26 Mar 2021 03:03 AM IST
सार

  • ईडी ने जनवरी में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर व उनके परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया था।

विज्ञापन
icici bank videocon case, bombay highcourt gets bail to husband of chanda kochhar
Chanda Kochhar - फोटो : social media

विस्तार

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

विज्ञापन


पिछले साल दिसंबर में दीपक की जमानत याचिका को विशेष अदालत से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी डी नायक ने उन्हें जमानत दे दी। दीपक कोचर को आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन धन शोधन मामले के संबंध में पिछले साल सितंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन


सीबीआई ने कोचर दंपती, वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ, आईसीआईसीआई बैंक की नीतियों का उल्लंघन कर वीडियोकॉन समूह की कंपनियों के लिए ऋण स्वीकृत कर आईसीआईसीआई बैंक को नुकसान पहुंचाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी महीने में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर व उनके परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया था। कुल 78 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त हुई थी। इसमें मुंबई में एक फ्लैट और चंदा के पति के कंपनी की प्रापर्टी शामिल थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed