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गृह मंत्रालय का राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र, लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में और छूट न दें

Mon, 18 May 2020 02:18 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Mon, 18 May 2020 02:18 PM IST
सार

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है 
  • पत्र में उन्हें मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के इतर लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट न देने के लिए कहा गया है 

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home ministry says no state or union territory will dilute new guidelines issued for nationwide lockdown 
एक बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में 31 मई तक के लिए जारी लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में और रियायत नहीं देगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को रविवार रात को लिखे पत्र में मुख्य सचिव अजय भल्ला ने कहा कि चौथे चरण के दिशा-निर्देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 11 मई को हुई बैठक के बाद सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

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भल्ला ने अपने पत्र में लिखा, जैसा कि मैंने अपने पहले के पत्रों में भी कहा है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश देश में जारी लॉकडाउन के बीच मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के इतर प्रतिबंधों में रियायत नहीं देंगे। हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र की स्थिति के आंकलन के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यकता होने पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं।
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भल्ला ने कहा कि नए दिशानिर्देश सोमवार से लागू हो जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को वर्गीकृत करेंगे। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, कंटेनमेंट और बफर जोन की पहचान जिला प्रशासन और स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

पत्र में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त मापदंडों का पालन कराया जाए। यहां चिकित्सा आपात स्थिति, आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के अलावा व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह सचिव ने कहा कि पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। बता दें कि देश में लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

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