गृह मंत्रालय ने नौ वॉन्टेड अपराधियों को आतंकी घोषित किया, सूची में बब्बर खालसा और खालिस्तानी गुट के नाम
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत नौ व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया। इनमें अधिकतर खालिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं। आतंकियों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख नेता वाधवा सिंह बब्बर, आतंकवादी संगठन इंटक सिख यूथ फेडरेशन के पाक-चीफ लखबीर सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रणजीत सिंह और खालिस्तान कमांडो फाॅर्स के परमजीत सिंह मुख्य रूप से शामिल हैं।
Home Ministry declares 9 persons incl. Wadhawa Singh Babbar, a key leader of Babbar Khalsa Intnl, Lakhbir Singh, Pak-based Chief of terrorist org Intnl Sikh Youth Federation &Ranjeet Singh of 'Khalistan Zindabad Force, as designated terrorists under UAPA Act 1967 pic.twitter.com/QAvx8vLxQl
— ANI (@ANI) July 1, 2020विज्ञापन
अन्य आतंकी घोषित किए गए लोगों में आतंकी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के जर्मनी में रहने वाले प्रमुख सदस्य भूपेंद्र सिंह भिंडा तथा गुरमीत सिंह बग्गा, गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस का अमेरिका में रहने वाला सदस्य गुरपतवंत सिंह पन्नुन, खालिस्तान टाइगर फोर्स का कनाडा निवासी प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर तथा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ब्रिटेन निवासी सदस्य परमजीत सिंह है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि ये लोग पाकिस्तान तथा अन्य विदेशी स्थानों से कामकाज करते हैं और आतंकवाद के अनेक कृत्यों में शामिल हैं। बयान में कहा गया कि वे देश को अस्थिर करने के अपने कुटिल प्रयासों में निर्ममता से शामिल रहे हैं और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों एवं खालिस्तान आंदोलन को समर्थन देकर और उसमें शामिल होकर पंजाब में आतंकवाद को फिर से पनपाने की कोशिश करते रहे हैं।
गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, 'राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और आतंकवाद के प्रति उसकी कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के अनुरूप केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आज नौ लोगों को यूएपीए कानून के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया।'