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हिमंत बिस्व सरमा: 2019 लोकसभा चुनाव में लगा था आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, अब कोर्ट ने पत्नी समेत किया तलब
Wed, 23 Feb 2022 10:50 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुुवाहाटी
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Wed, 23 Feb 2022 10:50 PM IST
सार
निर्वाचन विभाग ने 10 अप्रैल, 2019 को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष और महासचिव से शिकायतें मिलने के बाद मामला दर्ज किया था।
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हिमंत बिस्व सरमा
- फोटो : facebook.com/himantabiswasarma
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विस्तार
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां को कामरूप महानगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तलब किया है। दोनों पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का आरोप है। इसे लेकर ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एके बरुआ की अदालत ने 11 फरवरी को जारी आदेश में दोनों को 25 फरवरी तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि भुइयां एक असमिया समाचार चैनल की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। निर्वाचन विभाग ने 10 अप्रैल, 2019 को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष और महासचिव से शिकायतें मिलने के बाद मामला दर्ज किया था।
यह मामला अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मई 2019 में सरमा और न्यूज लाइव टीवी चैनल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज कराया गया था। तब सरमा तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकार के मंत्रिमंडल में कई विभागों का प्रभार संभाल रहे थे।
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गौरतलब है कि भुइयां एक असमिया समाचार चैनल की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। निर्वाचन विभाग ने 10 अप्रैल, 2019 को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष और महासचिव से शिकायतें मिलने के बाद मामला दर्ज किया था।
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यह मामला अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मई 2019 में सरमा और न्यूज लाइव टीवी चैनल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज कराया गया था। तब सरमा तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकार के मंत्रिमंडल में कई विभागों का प्रभार संभाल रहे थे।
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