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हिजाब पर अड़ीं : हाईकोर्ट के फैसले के बाद कॉलेज परीक्षा का बहिष्कार, एग्जाम हॉल से बाहर आ गईं छात्राएं
Tue, 15 Mar 2022 01:42 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Tue, 15 Mar 2022 01:42 PM IST
सार
कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के कुछ समय यह घटना सामने आई। राज्य के यादगिर के सुरापुरा तालुका के केम्बावी सरकारी कॉलेज के विद्यार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया और वे बाहर आ गए।
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35 students left after hijab verdict of karnataka high court
- फोटो : social media
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विस्तार
कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानने और स्कूलों में ड्रेस ही पहनने का फैसला देने के बाद राज्य के एक कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। हिजाब पहनी हुईं ये छात्राएं परीक्षा हॉल से बाहर आ गईं।
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कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के कुछ समय यह घटना सामने आई। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार कर्नाटक के यादगिर के सुरापुरा तालुका के केम्बावी सरकारी कॉलेज की छात्राओं परीक्षा का बहिष्कार किया और वे बाहर आ गईं। ये छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहनकर ही परीक्षा देने पहुंची थीं। परीक्षा मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। यह 1 बजे खत्म होने वाली थी।
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खबर में कहा गया है कि कॉलेज की प्राचार्य शकुंतला ने इन छात्राओं से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन वे नहीं मानीं और परीक्षा कक्ष से बाहर आ गईं। प्राचार्य के अनुसार करीब 35 छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया। उक्त छात्राओं ने कहा है कि वे अपने अभिभावकों से चर्चा करने के बाद तय करेंगी कि वे बगैर हिजाब के कक्षा में हाजिर होंगे या नहीं।
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एक छात्रा ने यह भी कहा कि हम हिजाब पहनकर ही परीक्षा देंगे और यदि इसे उतारने को कहा गया तो परीक्षा नहीं देंगे।
कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को हिजाब मामले में अहम फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक परंपराओं में शामिल नहीं है। यूनिफॉर्म तय करना एक उचित है और विद्यार्थी इसका विरोध नहीं कर सकते।
पिछले माह हिजाब विवाद काफी गहराया था। कर्नाटक के कई शहरों व कस्बों में इसे लेकर तनाव फैल गया था। आखिरकार मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब फैसला आया। हालांकि फैसले के बाद भी यह विवाद थमने के आसार नहीं है। कुछ संगठनों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।