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आईएनएक्स केस: हाई कोर्ट ने निचली अदातल के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर पी चिदंबरम को भेजा नोटिस
Tue, 18 May 2021 12:26 PM IST
प्रियंका तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रियंका तिवारी
Updated Tue, 18 May 2021 12:26 PM IST
सार
आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में चल रही इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े, सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर मंगलवार (18 मई) को रोक लगा दी। न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर चिदंबरम और अन्य को नोटिस जारी किया और उनका जवाब मांगा। बता दें, निचली अदालत ने आरोपियों को दस्तावेज देने का आदेश दिया था
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क्या है आईएनएक्स मीडिया केस?
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था। मामला चिदंबरम के वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
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चिदंबरम के बेटे भी लपेटे में आए
इस मामले में कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था और मार्च 2018 में उन्हें आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिल गई थी। इसके अलावा उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के मामले में भी अंतरिम जमानत दे दी थी।
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