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दुर्लभ रोग कोष: केरल में एकत्रित 63 करोड़ की राशि स्थानांतरित करने का केंद्र को निर्देश
Tue, 21 Sep 2021 06:02 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 21 Sep 2021 06:02 AM IST
सार
अदालत ने केंद्र को दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों के उपचार संबंधी अपने आदेश के अनुपालन पर व्यापक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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केरल हाईकोर्ट
- फोटो : social media
विस्तार
उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को दुर्लभ रोग कोष के लिए एकत्रित केरल उच्च न्यायालय के पास पड़ी 63 करोड़ रुपये से अधिक की अप्रयुक्त राशि को स्थानांतरित करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह राशि एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए आम जनता से एकत्र की गई थी।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र के उस तर्क पर असहमति जताई कि वह केरल उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष नहीं था, जिसमें राशि एकत्र की गई थी। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया कि एक सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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अदालत ने कहा कि केंद्र केरल हाईकोर्ट मामले में पक्ष नहीं था, यह कोई तर्क नहीं है। अदालत ने कहा वे आशा करती है कि केंद्र राशि को स्थानांतरित करने के लिए उचित कदम उठाएगा ताकि राशि अप्रयुक्त न रहे और इसे तुरंत दुर्लभ रोग कोष में स्थानांतरित कर दिया जाए।
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