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बिना जिम्मेदारी पोस्ट डालने पर हाईकोर्ट नाराज, 23 छात्रों की याचिका का मामला

Tue, 13 Feb 2018 01:51 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 13 Feb 2018 01:51 AM IST
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High Court angry on social media for post without responsibility, 23 students petition case

हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया में बिना किसी जिम्मेदारी और स्रोत जाने बगैर संदेश डालने पर नाराजगी जाहिर की है। चार्टर्ड एकाउंटैंट (सीए) कोर्स के 23 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई। छात्रों का कहना था कि संस्थान की ओर से सोशल मीडिया में पोस्ट संदेश में उन्हें पास दिखाया गया था, जबकि वेबसाइट पर फेल दिखाया गया। 

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इन छात्रों ने याचिका दायर कर परीक्षा के नतीजों का रिकॉर्ड मंगाने का आग्रह किया था। यह नतीजे 2017 में क्षेत्रीय केंद्रों को भेजे गए थे। जस्टिस रेखा पल्ली ने छात्रों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। 
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कई छात्रों की उम्मीद सोशल मीडिया में नतीजों की भ्रामक पोस्ट के कारण टूट गई। हालांकि सोशल मीडिया में बिना आधार के पोस्ट डाले जाते हैं, लेकिन इससे छात्रों की याचिका को कानूनी आधार नहीं मिलता। यह छात्र परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे।

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