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राजस्थान में गुर्जरों को पांच फीसदी आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार

Sat, 06 Apr 2019 03:20 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Sat, 06 Apr 2019 03:20 AM IST
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Hearing deny on petition against Gurjar for five percent reservation in Rajasthan
सांकेतिक तस्वीर

राजस्थान में नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में गुर्जर व चार अन्य जातियों को पांच फीसदी आरक्षण देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। फरवरी में राजस्थान सरकार ने कानून में संशोधन कर इसकी व्यवस्था की थी।

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अरविंद कुमार नामक शख्स ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें गुर्जर व अन्य जातियों को दिए गए आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। राज्य की कांग्रेस सरकार ने गुर्जर व चार अन्य जातियों को सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा बताते हुए आरक्षण देने का निर्णय लिया था। 
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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में पहले से लंबित है, लिहाजा हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। याचिका में कहा गया था कि इस संशोधन के जरिए दिए गए आरक्षण से निर्धारित 50 फीसदी की सीमा टूट गई है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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