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केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, कुछ दवाओं के आयात नियमों में दी ढील
Mon, 08 Jun 2020 04:24 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 08 Jun 2020 04:24 PM IST
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सरकार ने अनुमोदित दवाओं के आयात नियमों में दी ढील (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक चिकित्सा संस्थान से प्रिस्क्रिप्शन (दवा निर्देश) के आधार पर छोटी मात्रा में कुछ दवाओं के आयात और निर्माण की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की है। इस कदम का उद्देश्य कोरोना वायरस बीमारी के इलाज के लिए प्रायोगिक दवाएं बनाना है, जिसकी पहुंच गंभीर रूप से बीमार मरीजों तक हो।
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पांच जून को जारी अधिसूचना में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन किया जो सरकार को सभी ड्रग-संबंधी मामलों पर सलाह देता है।
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अधिसूचना में कहा गया है कि अस्पतालों या चिकित्सा संस्थान द्वारा रोगियों के उपचार के लिए अनुकंपा उपयोग के लिए नई अनुमोदित दवाओं के आयात के लिए आवेदन करना होगा। एक अस्पताल या चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा अधिकारी जीवन के लिए खतरे वाली बीमारी या बीमारी से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए अनुकंपा उपयोग हेतु ऐसी नई दवा का आयात कर सकते हैं जिनकी देश में अनुमति नहीं है।
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यह नियम देश में ऐसी दवाओं के निर्माण पर भी लागू होता है। हालांकि केवल उन्हीं दवाओं के आयात या उत्पादन की अनुमति होगी जो भारत में या किसी अन्य देश में चरण- III नैदानिक परीक्षण के तहत आते हों।
ड्रग्स कंट्रोलर कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘नियम पहले से ही मौजूद थे। इन्हें कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए एक अनुमोदित दवा के आयात या निर्माण की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।’